राष्ट्रपति ने तीन आपराधिक कानून संशोधन विधेयकों को मंजूरी दी
भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे।
भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में बदलाव लाने वाले तीन विधेयकों को सोमवार को भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई।
इस घटनाक्रम को राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट पर अधिसूचित किया गया है। इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाना बाकी है।
भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे।
तीन विधेयकों को पहली बार 11 अगस्त को भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक के रूप में लोकसभा में पेश किया गया था, जिसे आगे की जांच के लिए बृज लाल की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति के पास भेजा गया था।
21 दिसंबर को राज्यसभा द्वारा पारित होने से पहले उन्हें 20 दिसंबर को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था।
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